कोलकाता (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में सियालदह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट के आजीवन कारावास के आदेश के खिलाफ आरोपी संजय रॉय को मौत की सजा देने की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया.
महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए खंडपीठ का रुख किया. मामला दर्ज करने की अनुमति दे दी गयी है.
सीएम ममता ने सजा पर असंतोष व्यक्त किया
इससे पहले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में अदालत द्वारा दोषी को आजीवन कारावास की सजा देने पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि अगर मामला कोलकाता पुलिस के पास होता, तो वे मौत की सजा सुनिश्चित करते.
सीएम ममता ने मालदा में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "मुझे सजा के बारे में मीडिया से पता चला. हमने हमेशा मौत की सजा की मांग की है और हम इस पर कायम हैं. हालाँकि, यह कोर्ट का फैसला है और मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकती. तीन अन्य मामलों में, कोलकाता पुलिस ने 54-60 दिनों के भीतर पूरी जांच के माध्यम से मृत्युदंड सुनिश्चित किया. यह एक गंभीर मामला था. अगर यह हमारे अधिकार क्षेत्र में होता तो हम बहुत पहले ही मौत की सज़ा सुनिश्चित कर चुके होते."
पुलिस ने बेटी के निधन से ज्यादा दर्द दिया
इस बीच, प्रशिक्षु डॉक्टर के पिता ने सोमवार को सीबीआई और कोलकाता पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमें मुआवजा नहीं न्याय चाहिए. एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस ने उन्हें उनकी बेटी के निधन से भी ज्यादा दर्द दिया है.
उन्होंने कहा, "सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट को जो अच्छा फैसला लगता है, कोर्ट ने वही फैसला दिया है. सीबीआई द्वारा की गई जांच पर हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं. हम मुआवजे के लिए कोर्ट नहीं गये. हमें मुआवजा नहीं न्याय चाहिए. कोलकाता पुलिस ने गलत किया और सीबीआई को कुछ करना होगा. कोलकाता पुलिस ने हमें मेरी बेटी के निधन से भी ज्यादा दर्द दिया है."
कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी
सियालदह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ने आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय के लिए आजीवन कारावास की घोषणा की. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
नेता और डॉक्टर इस जघन्य अपराध के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा की आलोचना कर रहे हैं. यह मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से जुड़ा है जिसका शव 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार कक्ष में पाया गया था.
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