Tejashwi Yadav Defamation Case: तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है अच्छी खबर, गुजरात से जुड़ा है मामला

    सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई के दौरान बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात में दर्ज मानहानि का मामला समाप्त करने के संकेत दिए हैं.

    Tejashwi Yadav Defamation Case: तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है अच्छी खबर, गुजरात से जुड़ा है मामला

    Tejashwi Yadav Defamation Case: राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख नेताओं में शुमार तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने अहम सुनवाई के दौरान बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात में दर्ज मानहानि का मामला समाप्त करने के संकेत दिए हैं. इसके लिए आगामी एक सप्ताह के दौरान RJD नेता तेजस्वी यादव को एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा. बताया जा रहा है कि इसके बाद कोर्ट की अनुमति के बाद यह मामला खत्म मान लिया जाएगा. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक सप्ताह के बाद होगी. राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात में दायर मानहानि का केस खत्म हो सकता है. 

    यह है पूरा मामला

    बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने करीब एक साल पहले 22 मार्च, 2023 को एक पत्रकार वार्ता के दौरान गुजरातियों को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान दिया था. पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा था कि वर्तमान में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी को माफ कर दिया जाएगा. वह यह पर नहीं रुके उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर वे एलआईसी या बैंकों का पैसा लेकर भाग गए तो कौन जिम्मेदार होगा?'

    शिकायत पर जारी हुआ था समन

    तेजस्वी यादव के इस बयान की जमकर आलोचना भी हुई थी, वहीं इस बयान से आहत गुजरात के कारोबारी हरेश मेहता की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया था कि इससे उनका अपमान होने के साथ-साथ सभी गुजरातियों की बदनामी हुई है. इस शिकायत के आधार पर निचली अदालत ने तेजस्वी यादव को समन भी जारी किया था.

    इसको लेकर RJD नेता तेजस्वी यादव ने 22 जनवरी, 2024 को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर कर इसमें गुजारतियों को लेकर की गई टिप्पणी को वापस लेने की जानकारी दी थी. यह अलग बात है कि बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ अदालत में मानहानि का मामला फिलहाल पेंडिंग है. तेजस्वी ने गुजरातियों को लेकर की गई टिप्पणी मामले में दर्ज आपराधिक मानहानि मामले को ट्रांसफर कराने के लिए भी यह याचिका दी थी. 

    देना होगा हलफनामा

    इस पर उन्होंने गुजरात से बाहर इस मामले को दिल्ली या पटना में ट्रांसफर करने की गुजारिश की थी.  उधर, सोमवार को इस इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव से एक हफ्ते में बेहतर हलफनामा दायर करने को कहा है. हलफनामे में तेजस्वी को यह लिखना है कि उन्हें गुजरातियों को ठग बताने वाले बयान पर खेद है और वह इसे वापस ले रहे हैं. मामले की अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी.