कोलकाता (पश्चिम बंगाल): सियालदह सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट ने सोमवार को आरजी कर रेप और हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आरोपी संजय रॉय के लिए 'मृत्युदंड' की मांग की.
कोर्ट ने सजा सुनाते हुए आरोप के बारे में बतााया
कोर्ट ने धारा की सजा के बारे में बताते हुए आरोपी संजय रॉय से कहा, "मैंने आपको पिछले दिन बताया था कि आपको किन आरोपों में दोषी ठहराया गया है और आपके खिलाफ कौन से आरोप साबित हुए हैं."
अपने आरोपों के बारे में पूछे जाने पर, आरोपी संजय रॉय ने दावा किया कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है और उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है.
मैंने कुछ भी नहीं किया है, न बलात्कार, न हत्या
आरोपी संजय रॉय ने कहा, "मैंने कुछ भी नहीं किया है, न ही बलात्कार, न ही हत्या. मुझे झूठा फंसाया जा रहा है. आपने सब कुछ देखा है. मैं निर्दोष हूं. मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे प्रताड़ित किया गया था. उन्होंने मुझसे जो चाहें हस्ताक्षर कराए."
आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि भले ही मामला दुर्लभ से दुर्लभतम हो, इसमें सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए. उन्होंने कहा, "भले ही यह दुर्लभतम मामला हो, सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए. अदालत को यह दिखाना होगा कि दोषी सुधार या पुनर्वास के लायक क्यों नहीं है. सरकारी वकील को सबूत पेश करना होगा और कारण बताना होगा कि क्यों व्यक्ति सुधार के लायक नहीं है और उसे समाज से पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए."
मैं मौत की सजा चाहता हूं- पीड़ित परिवार के वकील
हालांकि, पीड़ित परिवार के वकील ने कहा, "मैं अधिकतम सजा के तौर पर मौत की सजा चाहता हूं."
पीड़िता के पिता ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई सड़कों और अदालतों में जारी रहेगी.
हमारी लड़ाई अदालतों और सड़कों पर जारी रहेगी
मृतक डॉक्टर के पिता ने एएनआई को बताया, "शनिवार को जज ने कहा कि (आरोपी को) कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी. हमें जज पर पूरा भरोसा है. हमारी लड़ाई अदालतों और सड़कों पर जारी रहेगी."
इस बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले की जांच में सहयोग किया है और वे हमेशा चाहती हैं कि पीड़िता को न्याय मिले.
हम चाहते थे कि पीड़ित को न्याय मिले- ममता
बनर्जी ने सियालदह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट में आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले की सुनवाई शुरू होने से ठीक पहले यह बात कही. सीएम ममता बनर्जी ने कहा, "हमने जांच में सहयोग किया है. हमने न्याय की मांग की थी लेकिन न्यायपालिका को अपना काम करना था इसलिए इसमें इतना समय लगा लेकिन हम हमेशा चाहते थे कि पीड़ित को न्याय मिले."
शनिवार को सियालदह सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट ने प्रशिक्षु डॉक्टर आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में संजय रॉय को दोषी ठहराया. कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 64, 66, 103/1 कायम की गई है.
महिला डॉक्टर के साथ मारपीट और उसकी हत्या की
अदालत ने कहा, "आरोपी के खिलाफ शिकायत है कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गया और सेमिनार कक्ष में गया, वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर के साथ मारपीट की और उसकी हत्या कर दी."
यह मामला, जिसमें एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या शामिल है, जिसका शव 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार कक्ष में पाया गया था, ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया. घटना के बाद, अस्पताल के एक नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.
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