'RRTS Project को पैसा दे AAP सरकार, नहीं तो विज्ञापन बजट पर लगा देंगे रोक', सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा आरआरटीएस प्रोजेक्ट (रैपिड रेल) के लिए बजट नहीं देने पर नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई और यहां तक कहा कि अपने विज्ञापन का पैसा इस प्रोजेक्ट में लगाएं. सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार को एक हफ्ते का वक्त दिया है.

कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया- सुप्रीम कोर्ट 

इससे पहले जुलाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से नाराजगी जताई थी और प्रोजेक्ट के लिए पैसा जारी करने को कहा था. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'दिल्ली सरकार ने इस कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया? हम आपके (Delhi Government) विज्ञापन बजट पर रोक लगा देंगे. हम इसे संलग्न करेंगे और इसे यहां स्थापित करेंगे.

विज्ञापन फंड को प्रोजेक्ट में ट्रांसफर करने का आदेश 

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि दिल्ली सरकार के विज्ञापन फंड को परियोजना में स्थानांतरित किया जाए. हालांकि, इस आदेश को एक सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित कर दिया गया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार एक हफ्ते के भीतर फंड ट्रांसफर नहीं करती है तो यह आदेश लागू हो जाएगा.

लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा, 'अगर ऐसी राष्ट्रीय परियोजनाएं प्रभावित होती हैं और पैसा विज्ञापन पर खर्च किया जा रहा है, तो हमें कहना होगा कि पैसा बुनियादी ढांचे के लिए भेजा जाना चाहिए.' दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने एक सप्ताह का समय मांगा. जस्टिस कौल ने कहा कि मामले को एक हफ्ते बाद सूचीबद्ध किया जाएगा और अगर फंड नहीं दिया गया तो आदेश प्रभावी हो जाएगा.