राउज एवेन्यू कोर्ट ने 'लैंड फॉर जॉब' मामले में RJD प्रमुख लालू यादव, तेजस्वी और तेज प्रताप को दी जमानत

    दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों और पार्टी नेताओं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमीन के बदले नौकरी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी.

    Rouse Avenue Court grants bail to RJD chief Lalu Yadav Tejashwi and Tej Pratap in Land for Job case
    राउज एवेन्यू कोर्ट ने 'लैंड फॉर जॉब' मामले में RJD प्रमुख लालू यादव, तेजस्वी और तेज प्रताप को दी जमानत/Photo- Internet

    नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों और पार्टी नेताओं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमीन के बदले नौकरी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी.

    उन्हें 500 रुपये का जमानत बांड भरने पर जमानत दे दी गई है. कोर्ट ने तीनों को इस शर्त पर ज़मानत दी कि वो एक-एक लाख रुपये का ज़मानत बांड भरेंगे. उनके साथ लालू यादव की बेटी और पार्टी सांसद मीसा भारती भी कोर्ट पहुंचीं.

    विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोपियों को दी जमानत

    विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य आरोपी व्यक्तियों को जमानत दे दी. सुनवाई की अगली तारीख 25 अक्टूबर है.

    तेजस्वी यादव ने कहा, "वे राजनीतिक साजिश में लगे रहते हैं. वे एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं. इस मामले में कुछ भी ठोस नहीं है. हमारी जीत निश्चित है."

    कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को भी समन जारी किया

    इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव, उनके बेटों तेजस्वी यादव और अन्य आरोपपत्रित आरोपियों को समन जारी किया था. इसके अलावा कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को भी समन जारी किया. कोर्ट ने अखिलेश्वर सिंह के साथ-साथ उनकी पत्नी किरण देवी को भी तलब किया था.

    विशेष सीबीआई जज विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटों समेत अन्य छह आरोपियों को समन जारी किया. अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री है.

    ईडी ने 11 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था

    कोर्ट ने कहा कि तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता. वह एके इंफोसिस लिमिटेड के निदेशक भी थे. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 6 अगस्त को 11 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था. उनमें से चार की मृत्यु हो गई.

    तेज प्रताप यादव के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र दायर नहीं किया था लेकिन अदालत को समन जारी करने के लिए उनके खिलाफ पर्याप्त सामग्री मिली. नौकरी के बदले जमीन मामले में तेज प्रताप यादव को पहली बार समन भेजा गया है.

    कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अखिलेश्वर सिंह, हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह, किरण देवी को समन किया था.

    कोर्ट ने कहा कि ईडी ने अखिलेश्वर सिंह को तो आरोपी बनाया है, लेकिन उनकी पत्नी किरण देवी को नहीं. उन्होंने अपने बेटे अभिषेक की नौकरी के लिए मीसा भारती को जमीन बेच दी थी.

    कोर्ट ने 17 अगस्त को समन जारी करने पर आदेश सुरक्षित रख लिया था

    राउज एवेन्यू कोर्ट ने 17 अगस्त को पीएमएलए के तहत लैंड फॉर जॉब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व रेल मंत्री और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और अन्य को समन जारी करने पर आदेश सुरक्षित रख लिया था.

    ईडी ने 6 अगस्त को नौकरी के बदले जमीन घोटाले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ पहला पूरक आरोप पत्र दायर किया था. इस पूरक आरोप पत्र में ललन चौधरी, हजारी राय, धर्मेंद्र कुमार, अखिलेश्वर सिंह, रविंदर कुमार, स्वर्गीय लाल बाबू राय, सोनमतिया देवी, स्वर्गीय किशुन देव राय और संजय राय का नाम है.

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