Paper Leak Law:
पेपर लीक मामले में सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है. दरअसल केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में देशभर में एंटी पेपर लीक कानून को लागू कर दिया गया है. इस संबंध में शुक्रवार को सरकार की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है.
पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर
— Bharat 24 - Vision Of New India (@Bharat24Liv) June 21, 2024
लोक परीक्षा कानून 2024 लागू
पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी
अधिसूचना के बाद लोक परीक्षा कानून 2024 लागू
पेपर लीक, नकल रोकने के लिए है कानून
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जानें क्या है इस कानून का नाम?
इस लोक परीक्षा कानून 2024 यानि पब्लिक एग्जामिनेशन ( प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 नाम दिया गया है. यह कानून साल 2024 में फरवरी को संसद में पारित किया गया था. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी इस कानून को मंजूरी दी है.
The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 - the anti-paper leak law for examinations for central recruitment and entrance into central educational institutions, came into effect on Friday.
— ANI (@ANI) June 21, 2024
A gazette notification issued by the Ministry of Personnel, Public… pic.twitter.com/TMJhsDtcJ5
क्या कहता है कानून का प्रावधान
इस कानून के लागू होने के बाद यदि कोई दोषी पेपर लीक करते या फिर करवाते हुए आरोपी घोषित हुआ तो उसे तीन साल से 10 साल तक की सजा और 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ तक के जुर्माने का भुगतान करने का प्रावधान है. इस कानून के तहत UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं साथ ही NTA की तरफ से भी सभी आयोजित परीक्षाएं आने वाली हैं.
नीट पर चल रहा बवाल
देशभर में इस समय नीट परीक्षा को लेकर काफी बवाल अब तक सामने आ चुका है. 5 मई को हुई परीक्षा में 67 बच्चों ने टॉप किया. इन्हीं टॉप करने वाले छात्रों को लेकर चीटिंग का खुलासा हुआ. देशभर में अलग-अलग राज्यों में परीक्षार्थी इसे लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं. वहीं पेपर लीक का भी खुलासा भी इस मामाले में हो चुका है. इन गड़बड़ी को लेकर ही सरकार यह कानून ले कर के आई है.
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