एंटी पेपर लीक कानून हुआ लागू, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

    Public examination act 2024: पेपर लीक मामले में सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है. दरअसल केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में देशभर में एंटी पेपर लीक कानून को लागू कर दिया गया है.

    एंटी पेपर लीक कानून हुआ लागू, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना
    एंटी पेपर लीक कानून हुआ लागू, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना- फोटोः सोशल मीडिया

    Paper Leak Law:

    पेपर लीक मामले में सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है. दरअसल केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में देशभर में एंटी पेपर लीक कानून को लागू कर दिया गया है. इस संबंध में शुक्रवार को सरकार की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है.

    जानें क्या है इस कानून का नाम?

    इस लोक परीक्षा कानून 2024 यानि पब्लिक एग्जामिनेशन ( प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 नाम दिया गया है. यह कानून  साल 2024 में फरवरी को संसद में पारित किया गया था. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी इस कानून को मंजूरी दी है.

    क्या कहता है कानून का प्रावधान

    इस कानून के लागू होने के बाद यदि कोई दोषी पेपर लीक करते या फिर करवाते हुए आरोपी घोषित हुआ तो उसे तीन साल से 10 साल तक की सजा और 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ तक के जुर्माने का भुगतान करने का प्रावधान है. इस कानून के तहत UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग  भर्ती परीक्षाएं साथ ही NTA की तरफ से भी सभी आयोजित परीक्षाएं आने वाली हैं.

    नीट पर चल रहा बवाल

    देशभर में इस समय नीट परीक्षा को लेकर काफी बवाल अब तक सामने आ चुका है. 5 मई को हुई परीक्षा में 67 बच्चों ने टॉप किया. इन्हीं टॉप करने वाले छात्रों को लेकर चीटिंग का खुलासा हुआ. देशभर में अलग-अलग राज्यों में परीक्षार्थी इसे लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं. वहीं पेपर लीक का भी खुलासा भी इस मामाले में हो चुका है. इन गड़बड़ी को लेकर ही सरकार यह कानून ले कर के आई है.

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