बिहार में पेट्रोल पंप खोलने के नियम हुए आसान, नीतीश सरकार ने जमीन आकार में किया बदलाव

    पटना: अगर आप शहरी इलाकों में पेट्रोल पंप या CNG स्टेशन खोलने का सपना देख रहे हैं, तो अब वह सपना हकीकत में बदल सकता है. बिहार सरकार ने इस दिशा में एक बड़ा और प्रगतिशील कदम उठाया है.

    Nitish government changed the rules for opening petrol pumps in Bihar
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    पटना: अगर आप शहरी इलाकों में पेट्रोल पंप या CNG स्टेशन खोलने का सपना देख रहे हैं, तो अब वह सपना हकीकत में बदल सकता है. बिहार सरकार ने इस दिशा में एक बड़ा और प्रगतिशील कदम उठाया है. अब कम जगह में भी स्टेशन खोलने की अनुमति मिल जाएगी, जिससे छोटे निवेशक और कारोबारी भी इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे.

    क्या है नया बदलाव?

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. अब बिहार के शहरी क्षेत्रों में 20 मीटर x 20 मीटर की ज़मीन पर भी पेट्रोल पंप या CNG स्टेशन खोलने की अनुमति होगी. पहले के नियम के अनुसार इसके लिए 30 मीटर x 20 मीटर की ज़मीन आवश्यक थी, जिससे कई इच्छुक उद्यमियों को दिक्कत होती थी.

    क्यों लिया गया यह फैसला?

    राज्य में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या और वाहनों की संख्या के चलते ईंधन की मांग लगातार बढ़ रही है. लोगों को पेट्रोल, डीजल और CNG की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है. इस बदलाव से शहरी क्षेत्रों में ज्यादा स्टेशन खुल सकेंगे और लोगों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी.

    छोटे भूखंडों पर स्टेशन खोलने का क्या फायदा?

    • शहरों में सीमित ज़मीन का बेहतर उपयोग
    • छोटे निवेशकों को मौका
    • बढ़ती मांग को पूरा करना आसान
    • ईंधन आपूर्ति में सुधार

    पेट्रोल पंप या CNG स्टेशन कैसे खोलें?

    यदि आप इस क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं, तो ये चरण फॉलो करें.

    • ज़मीन के कागजात तैयार करें: मालिकाना हक या लीज पर ली गई ज़मीन मान्य है.
    • नगर निगम/नगर परिषद से NOC लें: यह सुनिश्चित करता है कि स्थान उपयुक्त है.
    • फायर और पर्यावरण विभाग की मंजूरी प्राप्त करें: सुरक्षा के लिहाज़ से अनिवार्य.
    • तेल कंपनियों से संपर्क करें: जैसे IOCL, HPCL, BPCL या किसी CNG डिस्ट्रीब्यूटर से.
    • विज्ञापन और आवेदन: तेल कंपनियां समय-समय पर आवेदन आमंत्रित करती हैं.
    • जिला कार्यालय या बिहार भवन निर्माण विभाग की वेबसाइट देखें: विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए.