गाजियाबाद में साल के पहले दिन से सप्ताहिक बंदी का नया नियम लागू, जानें आपका क्षेत्र कब रहेगा बंद

    गाजियाबाद के जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की ओर से जिले में साप्ताहिक बंदी के नए आदेश जारी किए गए हैं. अब साप्ताहिक बंदी के नए आदेश एक जनवरी 2025 से लागू हो गए हैं. यह आदेश जिले के सभी प्रतिष्ठानों और बाजारों के लिए मान्य होगा.

    New rule of weekly closure comes into force in Ghaziabad from the first day of the year
    गाजियाबाद के जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह/photo- Internet

    गाजियाबाद: गाजियाबाद के जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की ओर से जिले में साप्ताहिक बंदी के नए आदेश जारी किए गए हैं. अब साप्ताहिक बंदी के नए आदेश एक जनवरी 2025 से लागू हो गए हैं. यह आदेश जिले के सभी प्रतिष्ठानों और बाजारों के लिए मान्य होगा. इस नियम के तहत जिले के सभी बाजारों के लिए सप्ताह में एक दिन बंदी सुनिश्चित की गई है.

    साप्ताहिक बंदी के नियम को ना मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसी के साथ अगर कोई प्रतिष्ठान पूरे सातों दिन खुलता है तो उसके मालिक को 50 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना होगा.

    इन इलाकों में मंगलवार को रहेगी साप्ताहिक बंदी

    नगर निगम गाजियाबाद/नगर पालिका खोडा की सीमा के अन्तर्गत स्थित समस्त वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (राजनगर, आरडीसी, संजयनगर, गोविन्दपुरम्, शास्त्रीनगर नेहरूनगर, अम्बेडकर रोड, कविनगर, नवयुग मार्केट, घण्टाघर, तुराबनगर, रमतेराम रोड, रेलवे/बजरिया, लोहियानगर, मेरठ रोड, जी०टी०रोड, विजयनगर, मोहननगर, राजेन्द्र नगर, (दिल्ली सीमा तक), साहिबाबाद, वसुन्धरा, वैशाली, कौशाम्बी, इन्दिरापुरम् खोडा, गाजियाबाद के सभी नाईयों एवं केश प्रसाधन की दुकानें, जनपद गाजियाबाद स्थित सम्त ज्वेलरी एवं आभूषण की दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान मंगलवार को बंद रहेंगी.

    इन इलाकों में रविवार को रहेगी साप्ताहिक बंदी

    जिले की सभी मशीनरी मर्चेन्ट की दुकानें, नवयुग मार्केट में स्थित थोक विक्रेता, लोहा व्यापारी, फोटो स्टेट की दुकानें तथा मैन्युफैक्चर इण्डस्ट्रीज, किराना मण्डी रामनगर में स्थित किराना की दुकानें, पालिका बाजार जीटी रोड गाजियाबाद, मै० बाटा इण्डिया लि० (डिपों) मोहननगर, इन्डो बुल्गर फूड कम्पाउण्ड मेरठ रोड में स्थित समस्त वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, मै० डाबर इण्डिया लि० कारपोरेट कार्यालय कौशाम्बी में रविवार के दिन साप्ताहिक बंदी होगी.

    इन इलाकों में इस दिन रहेगी साप्ताहिक बंदी

    लोनी में समस्त दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान में शुक्रवार को साप्ताहिक बंदी. लोहे का कारोबार करने वाले समस्त दुकान— शनिवार को बंदी और सभी नाइयों एवं केश प्रसाधन की दुकानें में मंगलवार को बंदी रहेगी. मुरादनगर में हैण्डलूम एवं पावरलूम के कारखाने—रविवार, हैण्डलूम इण्डस्ट्रीज के अतिरिक्त अन्य दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान— गुरुवार और सभी नाईयों एवं केश प्रशाधन की दुकानें—मंगलवार को बंदी रहेगी.

    पतला निवाडी में सभी दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान में साप्ताहिक बंदी गुरुवार को होगी. इसी के साथ सभी नाईयों एवं केश प्रसाधन की दुकानें मंगलवार को बंद रहेंगी. मोदीनगर में समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान मंगलवार को बंद रहेंगे. इसके अलावा मोदी स्पिनिंग एवं विविंग मिल्स के सामने स्थित दुकानों को मिलाते हुए गोविन्दपुरी एवं हरमुखपुरी की समस्त दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान में साप्ताहिक बंदी शुक्रवार को होगी.

    सप्ताहिक बंदी नियम बनाने का उदेश्य

    सप्ताहिक बंदी व्यपारियों और दुकानदारों को एक दिन आराम देने का काम करती है. इससे रख-रखाव भी सही होता है. साथ ही बाजार को सही से चलाने के लिए भीड़ प्रबंधन में भी मदद मिलती है.

    इस नियम का पालन न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अगर कोई प्रतिष्ठान पूरे सातों दिन खुलता है तो उसके मालिक को 50 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना होगा.

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