मुंबई पुलिस ने होली, होलिका दहन और अन्य होली संबंधित कार्यक्रमों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की है. यह एडवाइजरी 12 से 18 मार्च 2025 तक लागू रहेगी, और रमजान महीने को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त एहतियात बरती गई है.
मुंबई पुलिस की मुख्य एडवाइजरी
1. अश्लील शब्दों या नारों पर कार्रवाई: सार्वजनिक रूप से अश्लील शब्दों या नारों का उच्चारण करना, या अश्लील गाने बजाना मना है.
2. सामाजिक सम्मान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए: हावभाव, नक़ल, चित्र, संकेत, पोस्टर या किसी भी चीज़ का प्रदर्शन या प्रचार ऐसा न हो जिससे किसी की प्रतिष्ठा, शालीनता या नैतिकता को ठेस पहुंचे.
3. राहगीरों पर रंग फेंकने पर कार्रवाई: राहगीरों पर रंगीन पानी, रंग या पाउडर फेंकने या छिड़कने पर कार्रवाई की जाएगी.
4. गुब्बारे फेंकने पर प्रतिबंध: रंगीन या सामान्य पानी से भरे गुब्बारे बनाना या फेंकना प्रतिबंधित होगा.
5. जबरन चंदा वसूली पर कार्रवाई: होली और रंगपंचमी के नाम पर जबरन चंदा वसूलने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
14 मार्च को होली और जुमे की नमाज
14 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा, जो शुक्रवार है. रमजान के महीने में जुमे की नमाज मुसलमानों के लिए खास होती है, और लोग इस दिन मस्जिदों में नमाज अदा करने जाते हैं. वहीं, होली के दिन हिंदू घरों से बाहर निकलकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ होली खेलते हैं. होली और जुमे की नमाज को लेकर कुछ विवाद भी सामने आए हैं.
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सीएम योगी आदित्यनाथ का समर्थन
यूपी के संभल के एक सर्कल अधिकारी के उस बयान के बाद आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग होली के रंगों से असहज महसूस करते हैं, उन्हें घर में रहना चाहिए क्योंकि यह त्योहार साल में केवल एक बार आता है, जबकि जुमे की नमाज साल में 52 बार होती है. वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल के पुलिस अधिकारी की टिप्पणी का समर्थन किया और कहा कि अधिकारी ने भले ही एक पहलवान के तौर पर बात की हो, लेकिन उनका बयान सही था.