Mumbai की CBI स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में गैंगस्टर Chhota Rajan को किया बरी, पढ़ें पूरा मामला

    विशेष सीबीआई न्यायाधीश एएम पाटिल ने कहा- "ठोस सबूतों के अभाव" में राजन को हत्या के संबंध में सभी आरोपों से बरी किया जा रहा है. हालांकि छोटा राजन पर अन्य दर्जनों केस अभी भी चल रहे हैं.

    Mumbai की CBI स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में गैंगस्टर Chhota Rajan को किया बरी, पढ़ें पूरा मामला

    मुंबई के हुए हाई-प्रोफाइल ट्रेड यूनियन नेता डॉ. दत्ता सामंत की हत्या मामले में नामजद कुख्यात गैंगस्टर राजेंद्र सदाशिव निकालजे उर्फ छोटा राजन को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष कोर्ट ने शुक्रवार को बरी कर दिया. विशेष सीबीआई न्यायाधीश एएम पाटिल ने कहा- "ठोस सबूतों के अभाव" में राजन को हत्या के संबंध में सभी आरोपों से बरी किया जा रहा है. हालांकि छोटा राजन पर अन्य दर्जनों केस अभी भी चल रहे हैं. 

    1997 में की गई थी हत्या

    मिली जानकारी के अनुसार डॉ. सामंत की 16 जनवरी 1997 को पद्मावती रोड पर चार लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, घटना के वक्त वह अपनी जीप से पवई से घाटकोपर जा रहे थे. इतने में मोटरसाइकिल पर आए चार हमलावरों ने डॉ. सामंत की जीप को रोका और उन पर कम से कम 17 गोलियां चलाईं.

    डॉ सामंत को तुरंत पास के अनिकेत नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. घटना के बाद, डॉ. सामंत के ड्राइवर भीमराव सोनकांबले की शिकायत के आधार पर साकीनाका पुलिस स्टेशन में चार अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, हमले में उनके चेहरे और गर्दन पर भी चोटें आई थीं. 

    साल 2000 में राजन को किया गया था नामजद 

    मिली जानकारी के अनुसार मामले के पहले स्टेज पर मुंबई पुलिस द्वारा कुछ स्थानीय लोगों पर मुकदमा चलाया गया था. जिसके बाद जुलाई 2000 में फैसला सुनाया गया और राजन को केस में नामजद कर लिया गया था. मामले में जब गिरफ्तारी होनी शुरू हुई तो राजन का नाम सामने आया था. जिसके बाद राजन को नामजद कर लिया गया. राजन को अक्टूबर 2015 में इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार किया गया था. बाद में, सीबीआई ने उसके खिलाफ दर्ज सभी मामलों को अपने हाथ में ले लिया था.