मैं जेल से बाहर आया हूं और मेरी हिम्मत 100 गुना बढ़ गई है, तिहाड़ से बाहर आने पर बोले अरविंद केजरीवाल

    दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक, अरविंद केजरीवाल को कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के कुछ घंटों बाद शुक्रवार शाम को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया.

    I have come out of jail and my courage has increased 100 times said Arvind Kejriwal after coming out of Tihar
    मैं जेल से बाहर आया हूं और मेरी हिम्मत 100 गुना बढ़ गई है, तिहाड़ से बाहर आने पर बोले अरविंद केजरीवाल/Photo- ANI

    नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक, अरविंद केजरीवाल को कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के कुछ घंटों बाद शुक्रवार शाम को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया.

    केजरीवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए विशेष सीबीआई न्यायाधीश के समक्ष रिहाई के लिए जमानत बांड दाखिल किया.

    केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और आप नेता मौजूद

    उनकी रिहाई पर, AAP नेताओं और समर्थकों की एक बड़ी भीड़ ने दिल्ली के सीएम का स्वागत किया. केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और आप नेता भी मौजूद थे और केजरीवाल के साथ उनके आधिकारिक आवास पर गए. आप नेता ने जेल से सीएम आवास तक रोड शो किया.

    दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल के बाहर समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, "आज मैं कहना चाहता हूं कि मैं जेल से बाहर आया हूं और मेरी हिम्मत 100 गुना बढ़ गई है. उनकी जेल की दीवारें केजरीवाल के साहस को कमजोर नहीं कर सकतीं. मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे सही रास्ता दिखाते रहें और मैं उन सभी शक्तियों के खिलाफ लड़ना जारी रखूंगा जो देश को कमजोर करने और देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं." 

    आप समर्थकों को पहले सीएम आवास के बाहर पटाखे फोड़कर जश्न मनाते हुए देखा गया था.

    वह मामले के बारे में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे- SC

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि लंबे समय तक जेल में रहना अन्यायपूर्ण ढंग से स्वतंत्रता से वंचित करना है. शीर्ष अदालत ने केजरीवाल की रिहाई पर कुछ शर्तें भी लगाईं, जिनमें यह भी शामिल है कि वह मामले के बारे में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे और जब तक छूट नहीं मिलती, तब तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेंगे.

    ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था

    मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. इस साल 10 मई को, शीर्ष अदालत ने दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी, हालांकि, आदेश दिया कि वह मुख्यमंत्री के कार्यालय का दौरा नहीं करेंगे. और दिल्ली सचिवालय. अदालत के निर्देश के बाद उन्होंने दो जून को आत्मसमर्पण कर दिया.

    26 जून को उन्हें उत्पाद शुल्क मामले में ईडी की हिरासत में रहते हुए सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था. 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी लेकिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की सीबीआई हिरासत बढ़ा दी.

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