किसी दूसरे देश से कितना सोना ला सकते हैं भारतीय नागरिक, जानिए क्या है नियम और क्यों होती है तस्करी?

    भारतीय यात्रियों के लिए विदेश से सोना लाने के नियम हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं. खासकर खाड़ी देशों से सोना लाने के कई मामले सामने आते रहते हैं. आइए जानते हैं कि भारतीय नागरिक विदेश से कितना सोना ला सकते हैं और इसके लिए क्या नियम लागू होते हैं.

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    सोना/Photo- FreePik

    नई दिल्ली: भारतीय यात्रियों के लिए विदेश से सोना लाने के नियम हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं. खासकर खाड़ी देशों से सोना लाने के कई मामले सामने आते रहते हैं. हाल ही में कन्नड़ और तमिल फिल्म अभिनेत्री रान्या राव को दुबई से 14.8 किलोग्राम सोना लाने के आरोप में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया. इस घटना ने एक बार फिर सोना आयात से जुड़े नियमों को सुर्खियों में ला दिया है. आइए जानते हैं कि भारतीय नागरिक विदेश से कितना सोना ला सकते हैं और इसके लिए क्या नियम लागू होते हैं.

    1. भारतीय क्यों लाते हैं विदेश से सोना?

    भारत में सोने को संपत्ति, परंपरा और निवेश का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है. हालांकि, भारत में सोने पर लगने वाले करों के कारण इसकी कीमत अधिक होती है.

    • संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देशों में सोने पर कर नहीं लगता, जिससे इसकी कीमत भारत की तुलना में कम होती है.
    • उदाहरण के लिए, 5 मार्च 2025 को दुबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 83,670 रुपये थी, जबकि भारत में यही सोना 87,980 रुपये में उपलब्ध था.
    • इस कीमत के अंतर के कारण कई लोग दुबई जैसे देशों से सोना लाने की कोशिश करते हैं.

    2. कितना सोना ला सकते हैं?

    केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने सोना लाने की एक सीमा तय की है.

    पुरुष यात्रियों के लिए: 20 ग्राम तक सोना शुल्क मुक्त लाया जा सकता है.

    महिला यात्रियों के लिए: 40 ग्राम तक सोना बिना किसी शुल्क के लाने की अनुमति है.

    बच्चों के लिए: 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी 40 ग्राम तक सोना लाने की छूट मिलती है. हालांकि, इसके लिए परिवारिक संबंध का प्रमाण देना आवश्यक होता है.

    अगर यात्री तय सीमा से अधिक सोना लाते हैं, तो उन्हें इसके लिए कस्टम ड्यूटी देनी होगी.

    3. सोने की तस्करी क्यों होती है?

    • भारत में सोने की तस्करी मुख्य रूप से इसके ऊंचे आयात शुल्क के कारण होती है.
    • भारत में सोने पर उच्च करों के कारण इसकी कीमत बढ़ जाती है.
    • तस्कर दुबई, म्यांमार और अफ्रीकी देशों से कम कीमत में सोना लाकर उसे भारत में ऊंचे दामों पर बेचते हैं.
    • ऐतिहासिक रूप से, हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम जैसे अपराधी समुद्री मार्ग से सोने की तस्करी करते थे, लेकिन अब तस्कर नए-नए तरीकों का उपयोग कर रहे हैं.

    4. कहां से आता है सबसे ज्यादा तस्करी का सोना?

    भारत में सोने की तस्करी के सबसे प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं:

    संयुक्त अरब अमीरात (UAE): सबसे अधिक सोना यहीं से आता है.

    म्यांमार: भारत-म्यांमार सीमा से सोने की तस्करी आम है.

    अफ्रीकी देश: कुछ अफ्रीकी देशों से भी सोने की अवैध आपूर्ति होती है.

    सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में हर साल हजारों किलोग्राम तस्करी का सोना पकड़ा जाता है. 2023-24 में CBIC ने लगभग 4,869.6 किलोग्राम अवैध सोना जब्त किया था.

    5. तस्करी पर सख्त कार्रवाई

    अगर कोई व्यक्ति सोने की तस्करी करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे गंभीर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

    • दोषी पाए जाने पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
    • कुछ मामलों में दोषी को उम्रकैद की सजा भी हो सकती है.

    साथ ही, तस्करी में संलिप्त व्यक्ति की विदेश यात्रा पर आजीवन प्रतिबंध लग सकता है.

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