शंभू बॉर्डर को खोलने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, कहा- ट्रैक्टर पार्क करने की जगह नहीं है हाईवे

    शंभू बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची याचिका पर आज सोमवार को सुनवाई हुई. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने को कहा है. इसके लिए एक हफ्ते में बैठक के निर्देश दिए गए हैं.

    शंभू बॉर्डर को खोलने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, कहा- ट्रैक्टर पार्क करने की जगह नहीं है हाईवे
    शंभू बॉर्डर को खोलने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश- Photo: ANI

    हरियाणाः शंभू बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची याचिका पर आज सोमवार को सुनवाई हुई. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने को कहा है. इसके लिए एक हफ्ते में बैठक के निर्देश दिए गए हैं.

    हरियाणा और पंजाब को दिए निर्देश

    सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरियाणा और पंजाब को कोर्ट ने एक हफ्ते में इस मामले पर बैठक करने के निर्देश दिए. साथ ही आंशिक समय में बॉर्डर की एक-एक लेन को खोलने का आदेश दिया.

    दोनों ओर से हाईवे की एक-एक लेन खोली जाएं

    अदालत ने कहा कि हाईवे के दोनों तरफों की एक-एक लेन को खोला जाए. वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हाईवे ट्रैक्टरों की पार्किंग नहीं है. उन्होंने कहा कि काफी समय से बॉर्डर बंद होने के कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

    13 फरवरी से किसान कर रहें प्रदर्शन

    बता दें की बीते 13 फरवरी से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. इससे पूर्व हाईकोर्ट द्वारा आदेशानुसार शंभू बॉर्डर को 10 जुलाई को खोलने का निर्देश दिया था. इस पर हरियाण सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

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