हरियाणा सरकार ने ठेके के कर्मचारियों के लिए लिया बड़ा फैसला, 1.20 लाख लोगों को होगा फायदा

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिससे राज्य भर में लगभग 1.20 लाख संविदा कर्मचारियों को लाभ होगा.

    Haryana government took a big decision for contract employees 1.20 lakh people will benefit
    हरियाणा सरकार ने ठेके के कर्मचारियों के लिए लिया बड़ा फैसला, 1.20 लाख लोगों को होगा फायदा/Photo- X

    चंडीगढ़: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिससे राज्य भर में लगभग 1.20 लाख संविदा कर्मचारियों को लाभ होगा.

    यह निर्णय एचकेआरएन के तहत काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा, जिसमें आउटसोर्सिंग नीति भाग-1 और भाग-2 के तहत लगे लोग भी शामिल हैं.

    यह अध्यादेश संविदा कर्मचारियों के लिए सुविधाएं बढ़ाएगा

    हरियाणा कैबिनेट की गुरुवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा संविदा कर्मचारी (कार्यकाल की सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 लाने को मंजूरी दी गई. यह अध्यादेश संविदा कर्मचारियों के लिए सुविधाएं बढ़ाएगा और सेवानिवृत्ति की आयु तक उनकी नौकरी की सुरक्षा की गारंटी देगा.

    इस अध्यादेश के अनुसार, राज्य सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम सहित विभिन्न राज्य विभागों में काम करने वाले सभी संविदा कर्मचारियों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति की आयु तक नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रावधान स्थापित किए हैं.

    5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले इस निर्णय के तहत पात्र होंगे

    15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मचारी इस निर्णय के तहत पात्र होंगे. उन्हें पदों के वेतनमान के बराबर मूल वेतन मिलेगा. इसके अतिरिक्त, उनके समेकित मासिक पारिश्रमिक में महंगाई भत्ते में वृद्धि के अनुरूप हर साल जनवरी के पहले दिन और जुलाई के पहले दिन से वृद्धि की जाएगी.

    अध्यादेश में संविदा कर्मचारियों के लिए एक वर्ष की सेवा के बाद समेकित मासिक पारिश्रमिक पर वार्षिक वृद्धि के प्रावधान भी शामिल हैं. ये कर्मचारी मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी लाभ के हकदार होंगे.

    संविदा कर्मचारी मातृत्व अधिनियम के तहत लाभों के लिए पात्र होंगे

    इसके अलावा, संविदा कर्मचारी मातृत्व अधिनियम के तहत सभी लाभों के लिए भी पात्र होंगे. पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु विस्तार योजना के तहत संविदा कर्मचारियों के परिवारों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा.

    हालाँकि, प्रति माह 50,000 रुपये से अधिक कमाने वाले कर्मचारियों को कवर नहीं किया जाएगा. केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत काम करने वालों को भी बाहर रखा जाएगा. जिन लोगों ने 5 साल या उससे अधिक समय तक काम किया है, उन्हें समेकित पारिश्रमिक के अलावा उसी पद के न्यूनतम वेतन स्तर से 5 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा.

    8 साल से अधिक काम करने वालों को 10 प्रतिशत अधिक मिलेगा

    इसी तरह, 8 साल या उससे अधिक समय तक काम करने वालों को पारिश्रमिक के अलावा उसी पद के न्यूनतम वेतन स्तर से 10 प्रतिशत अधिक मिलेगा. जिन कर्मचारियों ने 10 साल या उससे अधिक समय तक काम किया है, उन्हें पारिश्रमिक के अलावा उसी पद के न्यूनतम वेतन स्तर से 15 प्रतिशत अधिक मिलेगा.

    कैबिनेट बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि अतिथि शिक्षकों को भी उपरोक्त लाभ मिलेगा. जो सुविधाएं और लाभ पहले अतिथि शिक्षक अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते थे, वे अब उन्हें दिए जाएंगे. यह निर्णय राज्य सरकार की अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति चल रही प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो उनके समर्थन में एक ऐतिहासिक कदम है.

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