दिल्ली में मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर रोक, CEO ने जारी किया आदेश

    दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों को निर्देश जारी किया है.

    Election campaigning prohibited 48 hours prior to polls in Delhi
    प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo: X

    नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों को निर्देश जारी किया है. नोटिस में मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले कुछ चुनाव संबंधी गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई गई है.

    कम्युनिकेशन में क्या कहा गया?

    सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को संबोधित आधिकारिक कम्युनिकेशन में आर एलिस वाज ने कहा, "आपको सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा 01/02/2025 को हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू भाषाओं के प्रमुख समाचार पत्रों में राजनीतिक नेताओं, स्टार प्रचारकों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सूचित करते हुए उक्त सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई थी कि वे उक्त अवधि के दौरान दिल्ली विधानसभा चुनाव के संबंध में कोई भी सार्वजनिक बैठक या जुलूस न बुलाएं, न ही आयोजित करें, न ही उसमें शामिल हों या उसे संबोधित करें." 

    विज्ञापनों से संबंधित प्रतिबंध

    नोटिस में कहा गया, "यह भी सूचित किया गया कि उपरोक्त अवधि के दौरान ऊपर बताए गए माध्यमों (जिसमें रेडियो, टेलीविजन, केबल चैनल, इंटरनेट, वेबसाइट, सोशल मीडिया और प्रोजेक्टर, लाइव मीडिया आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शामिल हो सकते हैं) के माध्यम से राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापनों का प्रसारण नहीं किया जाएगा."

    इसके अलावा, इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि नेताओं और उम्मीदवारों को इस अवधि के दौरान मीडिया से जुड़ने से बचना चाहिए. नोटिस में कहा, "यह भी सूचित किया गया कि उपरोक्त अवधि के दौरान, राजनीतिक नेताओं, स्टार प्रचारकों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को संबोधित करने और चुनाव संबंधी मामलों पर इंटरव्यू देने से बचना चाहिए."

    नोटिस में आगे कहा गया है, "इसलिए, मुझे आपसे अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है कि आप अपनी पार्टी के नेताओं को उक्त सार्वजनिक नोटिस के बारे में अवगत कराएं."

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