दिल्ली कस्टम्स ने IGI हवाई अड्डे पर 1500 ग्राम से अधिक कोकीन जब्त की, कीमत लगभग 24 करोड़ रुपये

    दिल्ली कस्टम्स ने रविवार को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक पुरुष यात्री से 24 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 1660 ग्राम कोकीन जब्त की.

    Delhi Customs seizes over 1500 grams of cocaine at IGI airport worth around Rs 24 crore
    दिल्ली कस्टम्स ने IGI हवाई अड्डे पर 1500 ग्राम से अधिक कोकीन जब्त की, कीमत लगभग 24 करोड़ रुपये/Photo- ANI

    नई दिल्ली: दिल्ली कस्टम्स ने रविवार को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक पुरुष यात्री से 24 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 1660 ग्राम कोकीन जब्त की.

    पुरुष यात्री लाइबेरिया संघीय गणराज्य का नागरिक है, जो दुबई से दिल्ली आया था. उन्हें एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया है.

    लगभग 24.90 करोड़ रुपये मूल्य की 1660 ग्राम कोकीन जब्त

    एक्स पर एक पोस्ट में, दिल्ली कस्टम्स ने कहा, "प्रोफाइलिंग के आधार पर, Customs@IGI एयरपोर्ट ने दुबई से दिल्ली पहुंचे फेडरल रिपब्लिक ऑफ लाइबेरिया नेशनलिटी के एक पुरुष पैक्स से लगभग 24.90 करोड़ रुपये मूल्य की 1660 ग्राम कोकीन जब्त की है. पैक्स को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया है."

    इस साल मई में, दिल्ली सीमा शुल्क ने हांगकांग से आए दो भारतीय नागरिकों से 2000 ग्राम से अधिक ऑस्मियम पाउडर और 72.3 लाख रुपये मूल्य की दो लक्जरी घड़ियाँ जब्त करते हुए प्रतिबंधित सामग्री की एक बड़ी खेप पकड़ी थी.

    2953 ग्राम ऑस्मियम पाउडर और 2 लक्जरी घड़ियां जब्त की थी

    एक्स पर एक पोस्ट में, दिल्ली कस्टम्स ने कहा, "प्रोफाइलिंग के आधार पर, कस्टम्स@आईजीआई एयरपोर्ट ने हांगकांग से आए दो भारतीय नागरिकों से 2953 ग्राम ऑस्मियम पाउडर और 72.3 लाख रुपये मूल्य की 2 लक्जरी घड़ियां जब्त की हैं."

    इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया तलाशी अभियान सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा नियोजित नियमित प्रोफाइलिंग उपायों का हिस्सा था. संदिग्धों, जिनकी पहचान का खुलासा नहीं किया गया है, को 1962 के सीमा शुल्क अधिनियम के तहत तुरंत पकड़ लिया गया.

    एजेंसी ने 3 मई को कहा कि 3 मई को दिल्ली सीमा शुल्क पटपड़गंज कमिश्नरेट ने 2.40 करोड़ रुपये मूल्य की 30,090 ई-सिगरेट जब्त कीं. ई-सिगरेट को हेयर एक्सेसरीज़ की आड़ में छुपाया गया था. इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध (PMIETSDSA) अधिनियम, 2019 के तहत ई-सिगरेट का आयात प्रतिबंधित है.

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