GST Returns: सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ियों की सूचना दिए जाने के बाद सरकार ने शुक्रवार को GST रिटर्न की डेडलाइन बढ़ा दी है.
क्या है नई डेडलाइन?
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) की अधिसूचना के अनुसार, दिसंबर के लिए GSTR-1 दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी है, जबकि अक्टूबर-दिसंबर के लिए QRMP योजना के तहत तिमाही भुगतान का विकल्प चुनने वाले टैक्सपेयर्स के लिए यह 15 जनवरी होगी.
मासिक रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए GSTR-1 दाखिल करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी है, जबकि तिमाही टैक्सपेयर्स के लिए यह 13 जनवरी है. दिसंबर के लिए GSTR-3बी दाखिल करके GST भुगतान की समयसीमा मौजूदा 20 जनवरी से बढ़ाकर 22 जनवरी कर दी गई है. जीएसटी का तिमाही भुगतान करने वाले करदाताओं के लिए देय तिथि को व्यवसाय के राज्यवार पंजीकरण के आधार पर 24 जनवरी और 26 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है.
क्या है मामला?
इससे पहले जीएसटी नेटवर्क ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उसने सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ियों पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) को एक रिपोर्ट भेजी है और जीएसटी बिक्री रिटर्न या GSTR-1 दाखिल करने की तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया है.
GSTN के आधिकारिक हैंडल जीएसटी टेक ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "जीएसटी पोर्टल में वर्तमान में तकनीकी समस्याएं आ रही हैं और यह रखरखाव के अधीन है. हमें उम्मीद है कि पोर्टल दोपहर 12:00 बजे तक चालू हो जाएगा. CBIC को दाखिल करने की तिथि बढ़ाने पर विचार करने के लिए एक घटना रिपोर्ट भेजी जा रही है."
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