कोलकाता (पश्चिम बंगाल) : सियालदह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट आज आरजी कर के रेप-हत्या मामले में दोषी को सज़ा सुनाने जा रही है, मृतक डॉक्टर के पिता ने मांग की है कि आरोपी संजय रॉय को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अपराध में उसके साथ बाकी लोग भी शामिल हैं.
पीड़िता के पिता ने संवाददाताओं से कहा, "...उसने (आरोपी संजय रॉय) शनिवार को अपनी बात रखने की कोशिश की, अदालत ने उसे सोमवार को बोलने के लिए कहा है. हमें नहीं पता कि वह क्या कहेगा. वह एक अपराधी है, उसके साथ बाकी लोग भी शामिल हैं...उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए."
मृतक डॉक्टर की मां ने कही ये बात
मृतक डॉक्टर की मां ने कहा कि वे जांच को "दबाने" नहीं देंगे.
उन्होंने कहा, "हम जांच को दबाने नहीं देंगे, हम न्याय ले के रहेंगे. मेरी बेटी राज्य के लोगों, दुनिया के लोगों, देश के लोगों और उन सभी लोगों के लिए न्याय हासिल करेगी जो विरोध कर रहे हैं. हमने अपना सवाल हाईकोर्ट में रखा है और हमें कोर्ट से वह जवाब मिलेगा. हमें जज पर भरोसा है."
इस बीच, सजा सुनाए जाने से पहले आज कोर्ट और आस-पास के इलाकों में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था. कोलकाता पुलिस के दो डिप्टी कॉमनर्स के साथ पांच असिस्टेंट कॉमनर्स, 14 इंस्पेक्टर, 31 सब-इंस्पेक्टर, 39 असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर, 299 कांस्टेबल और 80 महिला पुलिसकर्मियों को मैदान में तैनात करके सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
मामले में जल्दबाजी पर बीजेपी ने उठाया सवाल
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद समिक भट्टाचार्य ने सोमवार सुबह आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जांच जारी रहनी चाहिए और अपराध के पीछे बाकी लोगों को भी मृत्युदंड दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि कोर्ट को आरोपी संजय रॉय और उनके द्वारा किए जाने वाले खुलासों को सुनना चाहिए. भाजपा नेता ने कहा कि मामले में सबूतों को नष्ट किए जाने को लेकर लोगों में संदेह और सवाल हैं.
इसके अलावा, माकपा के पश्चिम बंगाल राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने आरोप लगाया कि मामले में एक से अधिक लोग शामिल थे और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया. सलीम ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां केवल वही दोहरा रही हैं जो ममता बनर्जी ने कहा.
माकपा ने बताया लंबी लड़ाई, न्याय मिलने तक नहीं रुकेंगे
माकपा नेता ने कहा कि यह एक लंबी लड़ाई है और लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पीड़िता के माता-पिता को न्याय नहीं मिल जाता. सियालदह सिविल और आपराधिक न्यायालय ने शनिवार को संजय रॉय को आरजी कर ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में दोषी ठहराया. अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64,66, 103/1 लगाई गई है.
अदालत ने कहा, "आरोपी के खिलाफ शिकायत है कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गया और सेमिनार रूम में गया, वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी."
महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव सेमिनार रूम में मिला था
यह मामला एक ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से जुड़ा है, जिसका शव 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार रूम में मिला था, जिसके बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे.
घटना के बाद अस्पताल के नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया.
यह भी पढे़ं : चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टीम के ऐलान पर योगराज सिंह ने कहा- अगर रोहित और विराट को बाहर किया तो...