CBI ने मदर डेयरी के जोनल प्रभारी को किया गिरफ्तार, 45,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा

    केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को दिल्ली में मदर डेयरी के साउथ जोन के जोनल प्रभारी (वरिष्ठ बिक्री अधीक्षक) को कथित तौर पर 45,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया.

    CBI arrested zonal in-charge of Mother Dairy caught red handed while taking bribe of Rs 45000
    केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)/Photo- ANI

    नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को दिल्ली में मदर डेयरी के साउथ जोन के जोनल प्रभारी (वरिष्ठ बिक्री अधीक्षक) को कथित तौर पर 45,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया.

    जांच एजेंसी की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, सीबीआई ने आरोपी जोनल प्रभारी के खिलाफ शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया.

    डिस्ट्रीब्यूटरशिप रद्द न करने के लिए रिश्वत की मांग

    आरोप है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप रद्द न करने के लिए 60,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी. एजेंसी ने कहा, बातचीत के बाद आरोपी रिश्वत की राशि घटाकर 45,000 रुपये करने पर सहमत हो गया.

    शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया.

    जांच जारी रहने पर और विवरण सामने आएंगे

    गिरफ्तारी के अलावा, सीबीआई अधिकारियों ने आरोपियों के आवासीय और आधिकारिक दोनों परिसरों में तलाशी शुरू कर दी है. इसमें कहा गया है कि जांच जारी है और जांच जारी रहने पर और विवरण सामने आएंगे.

    इससे पहले सोमवार को, सीबीआई ने अलीबाग में विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) के समक्ष रिश्वत मामले में तत्कालीन निवारक अधिकारी (पीओ), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस (जेएनसीएच), महाराष्ट्र के रायगढ़ में न्हावा शेवा और दो निजी व्यक्तियों सहित तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया.

    रिश्वत देकर उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया

    सीबीआई ने इस साल 12 फरवरी को तत्कालीन निवारक अधिकारी (इंस्पेक्टर) और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, लोक सेवकों द्वारा अवैध परितोषण की मांग और स्वीकार करके कदाचार और लोक सेवकों को रिश्वत देकर उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया था.

    विज्ञप्ति में कहा गया है कि आरोप है कि आरोपी लोक सेवक ने जेएनसीएच, न्हावा शेवा में अवैध परितोषण की मांग की और स्वीकार किया.

    अधिकारी के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया

    आरोपी, एक लोक सेवक ने सीमा शुल्क अधिकारी के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया और 'भूत निर्यात' की ओर से आंखें मूंदकर सिंडिकेट के साथ मिलीभगत की.

    उन्हें सिंडिकेट द्वारा प्राप्त नाजायज ड्रॉबैक की आय का एक हिस्सा प्राप्त हुआ है. विज्ञप्ति में कहा गया है कि जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई ने 18 दिसंबर, 2024 को आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया.

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