बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा अपडेट, हरियाणा में अब इन लोगों को नहीं मिलेगा भत्ता; नियम व शर्ते लागू

हरियाणा में बेरोजगार युवाओं के लिए एक जरूरी सूचना जारी की गई है. जिन बेरोजगारों का रोजगार कार्यालय में तीन साल से पंजीकरण है, वो 30 नवंबर तक पात्र बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस बार पात्र व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी लाभ के लिए आवेदन करते समय परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में खुद को बेरोजगार दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है. यदि उसमें युवक की आय दर्शायी गई है, तो उन्हें बेरोजगारी भत्ते का लाभ नहीं मिल सकेगा. इसके लिए भत्ता पाने वाले बेरोजगार युवा को 11 कॉलम का शपथ पत्र जमा करना पड़ेगा. और इस शपथ पत्र पर सरपंच या पार्षद के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होगा. 

ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन

रोजगार कार्यालय में जिन युवाओं का नाम  3 वर्ष साल से पंजीकृत है, वो परिवार पहचान पत्र और शपथ पत्र के साथ बेरोजगारी भत्ते के लिए सरल केंद्र में आवदेन कर सकते हैं.

आपको बता दें कि राज्य सरकार तीन साल से नौकरी कर रहे युवाओं का नाम हर साल 31 अक्टूबर तक रोजगार कार्यालय में दर्ज कर बेरोजगारी भत्ते का लाभ देती है. इसके साथ ही नए बेरोजगार युवाओं के लिए पंजीकरण भी शुरू की जाती है. इसके लिए युवाओं को ऑनलाइन या सरल केंद्रों से  रजिस्ट्रेशन कर आवेदन करना होगा. 

इन आवेदकों को मिल सकेगा लाभ

परिवार पहचान पत्र से बेरोजगारी भत्ते का लाभ पाने वाले युवाओं की इस बार मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सरकार का कहना है कि आवेदक को परिवार पहचान पत्र में युवक को बेरोजगार और महिला को गृहिणी दिखाना होगा.
आवेदक की उम्र 16 से 31 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा वह छात्र नहीं होना चाहिए. जो 35 साल की उम्र पार कर चुके हैं उनको बेरोजगारी का लाभ नहीं मिलेगा.

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