तोशाखाना (Toshakhana) मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) को बड़ी राहत मिली है. इस मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट (Islamabad High Court) ने इमरान खान की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है. आपको बता दें कि इमरान खान को 5 अगस्त को 3 साल की सजा सुनाई गई थी और वह फिलहाल अटक जिला जेल में कैद हैं.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (PTI) के प्रमुख इमरान खान को मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली. हाई कोर्ट ने तोशाखाना मामले में उन्हें सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का भी आदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की खंडपीठ ने जेल की सजा के खिलाफ इमरान खान की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. इमरान फिलहाल अटक जेल में हैं.
इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) प्रमुख इमपान खान को दोषी ठहराया था और मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाई थी. इमरान खान पर 2018-2022 के कार्यकाल के दौरान उन्हें और उनके परिवार को मिले सरकारी उपहारों को अवैध रूप से बेचने का आरोप था. उन्हें इस मामले में एक सत्र अदालत ने दोषी ठहराया था. उन पर पांच साल के लिए राजनीति से प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके चलते वह अगले आम चुनाव में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे.