Aparajita Bill 2024: पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हत्या और रेप मामले पर बंगाल की ममता सरकार ने विधानसभा में अपराजिता बिल को पेश किया था. लेकिन अब बंगाल राज्यपाल आनंद बोस की ओर से बिल पर रोक लगा देने की जानकारी सामने आई है.
बिल को नहीं मिल सकती मंजूरी
अपराजिता बिल को रोक लगाने पर बंगाल गवर्नर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अपराजिता बिल आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और अराचल प्रदेश के बिल से किया हुआ कॉपी पेस्ट है. गवर्नर के मुताबिक, इस तरह के बिल प्रेसिंडेट के पास पहले से पेंडिंग हैं. उन्होंने कहा कि ममता सरकार सिर्फ राज्य के लोगों को धोखा देने के लिए धरना-प्रदर्शनों में भाग ले रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ऐसे बिल राष्ट्रपति के पास पेंडिंग पड़े हैं.
#BreakingNews : कोलकाता कांड के बाद आए बिल को लेकर बड़ी खबर
— Bharat 24 - Vision Of New India (@Bharat24Liv) September 6, 2024
प.बंगाल के राज्यपाल ने अपराजिता बिल को रोका
गर्वनर ने ममता सरकार से मांगी बिल की तकनीकी रिपोर्ट
'मुझे टेक्निकल रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई'-गवर्नर
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कानून का ठीक से नहीं हो रहा पालन
उन्होंने अपनी बात रखते हुए आगे कहा कि गलत काम करने वालों के खिलाफ FIR होनी चाहिए. साथ ही उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए. बंगाल गवर्नर ने कहा कि यहां कानून तो हैं लेकिन उसता ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है. कुछ लोगों को कानून के तहत सुरक्षा प्रदान की जा रही है.
नहीं भेजी टेक्निकल रिपोर्ट
वहीं बंगाल सरकार ने इस बिल को लेकर टेक्निकल रिपोर्ट अब तक गवर्नर को नहीं सौंपी ऐसा आनंद बोस का कहना है. उन्होंने कहा कि कई बिल की टेक्निकल रिपोर्ट राजभवन में नहीं भेजी जाती है. इसके कारण बिल लंबित हो जाते हैं. लेकिन इसका इल्जाम ममता सरकार राजभावन पर लगा देती है.
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